केडीपी ग्रैंड सवाना में N-111 निर्माण पर GDA की कार्रवाई, स्वीकृत नक्शे से अलग बदलाव पर दिए निर्देश
करीब दो सप्ताह से AOA और निवासियों का धरना, अस्थायी विभाजन व ट्रिपाल हटाने के निर्देश
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भूमेश शर्मा
गाजियाबाद। केडीपी ग्रैंड सवाना में क्लब हाउस के ऊपर N-111 के रूप में चल रहे निर्माण के विरोध में करीब दो सप्ताह से AOA और निवासियों के धरने के बीच GDA ने कार्रवाई की है। प्राधिकरण के स्थल निरीक्षण में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत आंशिक आंतरिक परिवर्तन और अस्थायी विभाजन पाए गए हैं। GDA ने आवश्यक कार्रवाई के साथ अस्थायी ट्रिपाल तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं।

प्राधिकरण के मुताबिक टावर-N के कम्युनिटी हॉल के ऊपर प्रथम तल पर 159.80 वर्गमीटर की यूनिट स्वीकृत है, जिसमें पांच कमरे, पांच टॉयलेट और एक पेंट्री का प्रावधान है। निरीक्षण में स्वीकृत मानचित्र से अलग आंतरिक परिवर्तन कर रिहायशी उपयोग किए जाने की स्थिति सामने आई। GDA ने उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट अधिनियम-2010 की धारा 10(38)(2) का हवाला देते हुए आवश्यक अनुमति के बिना ऐसे बदलाव पर आपत्ति जताई है।
GDA ने यह भी निर्देश दिया है कि सोसायटी की वर्तमान AOA को मामले की सूचना दिए जाने और उससे संबंधित अभिलेख प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध कराए जाएं। अस्थायी विभाजन को लेकर प्राधिकरण ने किसी अप्रिय घटना की आशंका भी जताई है।
AOA की बिल्डर के खिलाफ अन्य लंबित मुद्दों पर भी कार्रवाई की मांग
इस बीच केडीपी ग्रैंड सवाना AOA ने बिल्डर से जुड़े कई लंबित मामलों पर भी कार्रवाई की मांग की हुई है। इनमें सोसायटी के कंप्लीशन सर्टिफिकेट समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। AOA का कहना है कि इन मामलों को भी संबंधित प्राधिकरण के समक्ष उठाया गया है और इन पर आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए।
AOA बोर्ड की ओर से मौखिक बयान आया है कि GDA के ताजा आदेश के बाद N-111 में चल रहे निर्माण के विरुद्ध आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
करीब दो सप्ताह से चल रहे धरने के बाद GDA की कार्रवाई से मामले ने नया मोड़ ले लिया है। अब N-111 पर आगे की कार्रवाई के साथ-साथ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और बिल्डर से जुड़े अन्य लंबित मुद्दों पर प्राधिकरण का रुख भी महत्वपूर्ण रहेगा।
