यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह बरी, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
NEWS1UP
संवाददाता
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वर्ष 2023 से चल रहे यौन शोषण मामले में अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
फैसला सुनाए जाने के दौरान बृजभूषण शरण सिंह स्वयं अदालत में मौजूद रहे। निर्णय से पहले उन्होंने मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में कहा,
“मैं सिर्फ कोर्ट का फैसला सुनने आया हूं। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है।”
फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, “जब मेरा पहला वक्तव्य आया था, तब हमने कहा था कि अगर कोई भी आरोप साबित हो जाएगा, तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। मेरे और मेरे समर्थकों के लिए यह प्रसन्नता का विषय है।” इस दौरान उन्होंने अपने अधिवक्ता का भी आभार व्यक्त किया।
अदालत ने इस मामले में सह-आरोपी विनोद तोमर को भी आरोपों से बरी कर दिया है।
मामले में अदालत के समक्ष सामने आए प्रमुख बिंदुओं में पीड़िता के बयानों में विरोधाभास, आरोपों का लगभग 10 वर्ष पुराना होना तथा घटनास्थल से जुड़े लोकेशन संबंधी तथ्यों का आरोपों से मेल न खाना शामिल रहा। इसके अलावा, नाबालिग पहलवान द्वारा अपने आरोप वापस लिए जाने का भी उल्लेख किया गया। वहीं दो अन्य महिला पहलवानों ने अदालत में अपने बयान दर्ज नहीं कराए।
बृजभूषण शरण सिंह के अधिवक्ता ने बताया कि अभी अदालत के विस्तृत आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। आदेश की प्रति मिलने के बाद फैसले के कानूनी आधारों की पूरी जानकारी सामने आएगी। फिलहाल अदालत ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है।
