हाईकोर्ट सख्त: सोसाइटी चुनाव और प्रबंधन से जुड़े मामले में 12 अगस्त के आदेश का पूरा अनुपालन नहीं हुआ
चुनाव, पदाधिकारियों के कार्यकाल, मतदान अधिकार, अस्थायी मंजूरी और सरकारी निगरानी पर मांगा था जवाब
अब एक सप्ताह की अंतिम मोहलत
NEWS1UP
भूमेश शर्मा
प्रयागराज। एल्डेको आमंत्रण अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 12 अगस्त 2026 के आदेश के अनुपालन में देरी पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। 12 अगस्त को कोर्ट ने सोसाइटी के पदाधिकारियों के कार्यकाल, समय पर चुनाव, सदस्यों के मतदान अधिकार और पदाधिकारियों की सूची को अस्थायी मंजूरी देने के कानूनी अधिकार समेत कई अहम मुद्दों पर राज्य सरकार से जवाब मांगा था।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि आदेश की प्रति गाजियाबाद डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय क्षेत्र की सभी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज को भेजी जाए और उनके नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए, ताकि अपार्टमेंट मालिक, निर्वाचित सदस्य और प्रबंधन समितियां इन मुद्दों पर अपने सुझाव अदालत के समक्ष रख सकें।
17 सितंबर की सुनवाई में सामने आया कि आदेश का केवल आंशिक पालन हुआ है। संस्थागत वित्त विभाग के प्रमुख सचिव और फर्म, सोसाइटी एवं चिट्स के रजिस्ट्रार के अपेक्षित हलफनामे अब तक दाखिल नहीं हुए। कोर्ट ने अब एक सप्ताह की अंतिम मोहलत दी है। इसके बाद भी अनुपालन नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत हलफनामा देकर कारण बताना होगा।
24 सितंबर को अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने मामले को 24 सितंबर 2026 को फिर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि एल्डेको आमंत्रण में 29 मार्च 2026 को हुए चुनाव की वैधता पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं दिया गया है।
