18 साल के हो गए हैं ? वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका, जानिए आवेदन का पूरा तरीका!
18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पात्र नागरिक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बनवा सकते हैं मतदाता पहचान पत्र
NEWS1UP
संवाददाता
गाजियाबाद। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज होना अनिवार्य है। ऐसे पात्र नागरिक, जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे भारत निर्वाचन आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के तहत फार्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई है।
मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदक का भारतीय नागरिक होना, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करना तथा निर्धारित अर्हता तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूरी करना आवश्यक है। आयोग ने इसके लिए वर्ष में चार अर्हता तिथियां निर्धारित की हैं। इनमें 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर शामिल हैं। इन तिथियों में से किसी एक पर 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के साथ देने होंगे आयु और निवास के प्रमाण
फार्म-6 के साथ आवेदक को हाल ही का पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, आयु प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
आयु प्रमाण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दिया जा सकता है:
आधार कार्ड
भारतीय पासपोर्ट
जन्म प्रमाण पत्र
पैन कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
कक्षा 10वीं अथवा 12वीं की अंकतालिका या प्रमाण पत्र, जिसमें जन्मतिथि दर्ज हो।
निवास प्रमाण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत किया जा सकता है:
आधार कार्ड अथवा भारतीय पासपोर्ट
कम से कम एक वर्ष का बिजली, पानी या गैस कनेक्शन का बिल
राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक या डाकघर की वर्तमान पासबुक
राजस्व विभाग के भूमि स्वामित्व संबंधी अभिलेख अथवा किसान बही
किरायेदार होने की स्थिति में पंजीकृत किरायानामा
स्वयं के मकान में रहने की स्थिति में पंजीकृत विक्रय विलेख (रजिस्ट्री)
निवास प्रमाण आवेदक के अपने नाम के अतिरिक्त उसके माता-पिता, पति या पत्नी अथवा ऐसे वयस्क बच्चे के नाम पर भी दिया जा सकता है, जिसका नाम उसी पते पर मतदाता सूची में पहले से दर्ज हो।
घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन
मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के इच्छुक नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल https://voters.eci.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन फार्म-6 भर सकते हैं। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है।
जो नागरिक ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते, वे संबंधित क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय से फार्म-6 प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित दस्तावेज संलग्न करने के बाद भरा हुआ फार्म संबंधित अधिकारी के पास जमा कराया जा सकता है।
आधार देना अनिवार्य नहीं, पात्रता पूरी करना जरूरी
आवेदन के दौरान आधार संख्या उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है। जिन नागरिकों के पास आधार संख्या नहीं है, वे भी फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आधार कार्ड का उपयोग आयु और निवास प्रमाण के रूप में किया जा सकता है, लेकिन केवल आधार कार्ड होने से कोई व्यक्ति स्वतः मतदाता नहीं बन जाता। मतदाता पहचान पत्र जारी करने के लिए निर्धारित पात्रता और आवेदन प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है।
निर्वाचन आयोग की ओर से पात्र नागरिकों से अपील की गई है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय से फार्म-6 भरकर आवेदन करें, ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे और लोकतंत्र की मजबूती में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके।
