शिप्रा कृष्णा विस्टा सोसाइटी में PNG पाइपलाइन पर गिरा अनधिकृत शेड
2024 में नोटिस के बावजूद नहीं हटा निर्माण
पहले भी शेड में लग चुकी है आग
NEWS1UP
संवाददाता
गाजियाबाद। इंदिरापुरम स्थित शिप्रा कृष्णा विस्टा सोसाइटी में रविवार को F-3 ब्लॉक में एक अनधिकृत शेड टूटकर PNG गैस पाइपलाइन पर जा गिरा। पाइपलाइन प्रभावित होने से गैस रिसाव की स्थिति बन गई और सोसाइटी में हड़कंप मच गया। समय रहते स्थिति नियंत्रित कर ली गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार फाइबर शीट और लोहे के एंगल से बना अनधिकृत शेड टूटकर शाफ्ट में गिरा था। शाफ्ट के भीतर विभिन्न स्थानों पर किए गए अनधिकृत निर्माण के कारण उसका बड़ा हिस्सा बंद है, जिससे PNG पाइपलाइन तक पहुंचकर निरीक्षण करना भी मुश्किल हो रहा है। मामले की शिकायत निवासी संजय सक्सेना ने GDA से की है।
पहले भी शेड में लग चुकी है आग

सोसाइटी में अनधिकृत शेड से जुड़ी यह पहली गंभीर घटना नहीं है। इससे पहले एक अनधिकृत शेड पर वेल्डिंग के दौरान आग लग चुकी है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया था और बड़ा हादसा टल गया था। लगातार हो रही घटनाओं ने अनधिकृत निर्माण की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
GDA के नोटिस के बाद भी निर्माण नहीं हटा
जानकारी के अनुसार, अनधिकृत शेड और छत पर किए गए निर्माण को लेकर GDA ने 2 सितंबर 2024 को नोटिस जारी किया था। आरोप है कि निर्माण हटाने/ध्वस्त करने के निर्देश के बावजूद संबंधित ढांचा अब भी मौजूद है।
अब PNG पाइपलाइन पर शेड गिरने की घटना के बाद सवाल है कि नोटिस के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई ? यदि निर्माण सुरक्षा के लिहाज से भी जोखिमपूर्ण है तो उसे हटाने में देरी की जिम्मेदारी किसकी है ?
उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के तहत स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण और कॉमन एरिया में अतिक्रमण नियमों के उल्लंघन के दायरे में आता है। ऐसे में यह मामला केवल अनधिकृत निर्माण का नहीं, बल्कि सोसाइटी की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर सवाल भी बन गया है।
