GST पर बड़ा फैसला: अब नहीं होगी गिरफ्तारी, 10 हजार तक के नोटिस पर भी रोक
₹5 करोड़ तक अभियोजन से राहत
NEWS1UP
विशेष संवाददाता
नई दिल्ली। भारत मंडपम में गुरुवार को हुई GST काउंसिल की अहम बैठक में करदाताओं को बड़ी राहत देने वाले कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। काउंसिल ने GST के तहत गिरफ्तारी की शक्ति को समाप्त करने का फैसला किया है। साथ ही GST मामलों में मुकदमा चलाने की सीमा को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दिया गया है।

बैठक में 10,000 रुपये तक की राशि से जुड़े नोटिस/डिमांड पर भी रोक लगाने का फैसला किए जाने की जानकारी सामने आई है। यानी छोटी रकम से जुड़े मामलों में करदाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।
काउंसिल के फैसले के मुताबिक, अब GST कानून के तहत अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी की कार्रवाई का प्रावधान नहीं रहेगा। वहीं, अभियोजन के लिए निर्धारित मौजूदा ₹1 करोड़ की सीमा बढ़ाकर ₹5 करोड़ किए जाने से कम राशि वाले मामलों में आपराधिक कार्रवाई का दायरा सीमित होगा।
GST काउंसिल के इन फैसलों को करदाताओं और व्यापार जगत के लिए अहम बदलाव माना जा रहा है। खास तौर पर गिरफ्तारी के प्रावधान को हटाने, अभियोजन की सीमा बढ़ाने और छोटी रकम से जुड़े मामलों में राहत देने के फैसले पर कारोबारियों की नजर रहेगी।
