गाजियाबाद के सहायक आयुक्त (खाद्य) अरविन्द कुमार यादव निलंबित!
कार्यशैली को लेकर गंभीर शिकायतों पर
शासन की कड़ी कार्रवाई
NEWS1UP
संवाददाता
लखनऊ / गाजियाबाद। जनपद गाजियाबाद में तैनात सहायक आयुक्त (खाद्य) अरविन्द कुमार यादव के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। शासन के संज्ञान में आए आरोपों में अधीनस्थ कर्मचारियों से तालमेल न होना, कारोबारियों पर मनमाने ढंग से छापेमारी की शिकायतें, विभागीय अधिकारों का दुरुपयोग, निजी हितों की पूर्ति के लिए पद का इस्तेमाल और खाद्य गुणवत्ता सुधार में लापरवाही जैसे बिंदु शामिल हैं।
इन आरोपों की प्राथमिक जांच के बाद शासन ने माना कि अधिकारी का आचरण U.P. Government Servant Conduct Rules 1956 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के विपरीत पाया गया। साथ ही यह राज्य सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के भी खिलाफ माना गया है।
शासन की अनुशंसा पर राज्यपाल ने नियमावली-1999 के नियम 4 के तहत सहायक आयुक्त अरविन्द कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। निलंबन अवधि में उन्हें मुख्यालय से बाहर न जाने और विभागीय जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।
शासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही या दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभागीय जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

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