IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड: ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद!
निर्ममता ने समाज को झकझोर दिया: कोर्ट
NEWS1UP
विशेष संवाददाता
नई दिल्ली। वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के बहुचर्चित मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इससे पहले सभी आरोपियों को हत्या और आपराधिक साजिश समेत गंभीर धाराओं में दोषी ठहराया था।
दोषियों में ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस शामिल हैं। सजा पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने सभी दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
हत्या की क्रूरता ने समाज को झकझोर दिया
सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि यह एक अत्यंत गंभीर और जघन्य अपराध था। न्यायालय ने टिप्पणी की कि अंकित शर्मा की बेहद निर्मम तरीके से हत्या की गई और उनके शव के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया गया।
अदालत के अनुसार, हमला इतना भयावह था कि मृत्यु के बाद भी शव को घसीटकर चांद बाग ले जाया गया और नाले में फेंक दिया गया। न्यायाधीश ने कहा कि अपराध को अंजाम देने का तरीका समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला है और इस घटना ने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर किया।
2020 के दंगों में हुई थी हत्या
गौरतलब है कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा लापता हो गए थे। बाद में उनका शव चांद बाग क्षेत्र के एक नाले से बरामद हुआ था। इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया था और मामले की जांच के बाद ताहिर हुसैन सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया।
