October 11, 2026
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क्रॉसिंग रिपब्लिक की GH-7 में अब प्रशासन कराएगा चुनाव

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डिप्टी रजिस्ट्रार ने वर्तमान कार्यकारिणी को कालातीत माना

जिला कुष्ठ अधिकारी को बनाया निर्वाचन अधिकारी

NEWS1UP

एओए/आरडब्ल्यूए डेस्क

गाजियाबाद। क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित GH-7 सोसायटी में नई कार्यकारिणी के गठन का रास्ता साफ हो गया है। डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स ने वर्तमान कार्यकारिणी को कालातीत मानते हुए चुनाव कराने के लिए जिला कुष्ठ अधिकारी डॉ राजेश तेवतिया को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में निर्धारित प्रक्रिया के तहत चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं।

डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश के अनुसार GH-7 की वर्तमान कार्यकारिणी का पिछला चुनाव 13 जुलाई 2025 को हुआ था। पंजीकृत विधान के अनुसार कार्यकारिणी का कार्यकाल एक वर्ष का था, जो 12 जुलाई 2026 को समाप्त हो चुका है। समय पर नया चुनाव नहीं होने के कारण अब निर्वाचन की जिम्मेदारी प्रशासन द्वारा नियुक्त अधिकारी को सौंपी गई है।

मामले में सोसायटी के कामकाज और चुनाव प्रक्रिया को लेकर डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय में शिकायतें भी पहुंची थीं। आदेश में उपलब्ध अभिलेखों और शिकायतों का संज्ञान लेते हुए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 की धारा 25(2) के तहत निर्वाचन कराए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है।

हम पहले ही प्रशासन की निगरानी में चुनाव के पक्ष में थे: रोहित चौधरी

रोहित चौधरी, वर्तमान/कालातीत एओए अध्यक्ष

डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए वर्तमान/कालातीत AOA अध्यक्ष रोहित चौधरी ने कहा कि उनकी ओर से पहले ही डिप्टी रजिस्ट्रार को लिखकर अनुरोध किया गया था कि सोसायटी की परिस्थितियों और उससे संबंधित न्यायिक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में ही चुनाव कराया जाए।

रोहित चौधरी के मुताबिक,

“डिप्टी रजिस्ट्रार का पत्र हमें मिल चुका है। अब निर्वाचन अधिकारी को पूरा सहयोग करते हुए समय से चुनाव कराया जाएगा।”

अब चुनाव प्रक्रिया पर रहेगी सबकी नजर

डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश के बाद GH-7 में चुनाव को लेकर स्थिति अब काफी हद तक स्पष्ट हो गई है। प्रशासन द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और नई कार्यकारिणी के गठन का रास्ता खुलेगा। आदेश में निर्वाचन अधिकारी को पंजीकृत बायलॉज के अनुरूप एक माह के भीतर चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं।

नई कार्यकारिणी के गठन तक वर्तमान प्रबंध समिति को नीतिगत निर्णय नहीं लेने के निर्देश भी आदेश में दिए गए हैं, जबकि आवश्यक दैनिक कार्यों के संचालन की व्यवस्था जारी रखने को कहा गया है।

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