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गौर होम्स AOA चुनाव: डिप्टी रजिस्ट्रार ने लिया शिकायतों का संज्ञान, धमकी के आरोप में थाने पहुंचा मामला

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सम्पूर्ण समाधान दिवस में निवासियों ने की शिकायत 

सिटी मजिस्ट्रेट ने डिप्टी रजिस्ट्रार से की फोन पर बात

चुनाव समिति अध्यक्ष पर मारने की धमकी देने का आरोप

NEWS1UP

संवाददाता

गाजियाबाद। गोविंदपुरम स्थित गौर होम्स में AOA चुनाव 11 अक्टूबर को प्रस्तावित है। चुनाव से ठीक पहले समिति के गठन और चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठी आपत्तियों ने विवाद को तूल दे दिया है। मामला अब सोसायटी से निकलकर समाधान दिवस, डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय और पुलिस तक पहुंच चुका है।

जानकारी के मुताबिक, AOA की ओर से पहले 21 सदस्यीय चुनाव समिति के गठन की घोषणा की गई थी। इसके बाद समिति में शामिल सदस्यों को लेकर निवासियों ने आपत्तियां दर्ज कराईं। इन आपत्तियों का हवाला देते हुए बाद में चुनाव समिति के सदस्यों की नई सूची जारी की गई। समिति के गठन की प्रक्रिया और सदस्यों के चयन को लेकर कुछ निवासियों ने सवाल उठाए हैं।

इसी बीच चुनाव प्रक्रिया को लेकर सोसाइटी के कुछ निवासी सम्पूर्ण समाधान दिवस में पहुंच गए। प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव में कथित पक्षपात समेत विभिन्न मुद्दे अधिकारियों के सामने रखे और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने की मांग की। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ने डिप्टी रजिस्ट्रार से मोबाइल फोन पर बातचीत की और शिकायतकर्ताओं की बात सुनने तथा मामले में उचित कार्रवाई किए जाने की बात कही।

चुनाव प्रक्रिया को लेकर कई आपत्तियां

डिप्टी रजिस्ट्रार के समक्ष दी गई शिकायतों में चुनाव समिति के गठन से लेकर चुनाव प्रक्रिया तक कई सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि समिति के गठन से पहले ही चुनाव की तारीख तय कर दी गई। बोर्ड सदस्यों को चुनाव समिति में शामिल करने के लिए दबाव बनाने तथा बिना वास्तविक जनरल बॉडी मीटिंग के दस्तावेज तैयार किए जाने की आशंका भी जताई गई है।

शिकायत में आदर्श उपविधि, 2011 की धारा 26 का हवाला देते हुए वित्तीय अनियमितताओं के आधार पर चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव में चुनाव समिति गठित किए जाने का आरोप भी लगाया गया है। इसके अलावा मतदान व्यवस्था तथा उच्च न्यायालय के आदेशों-निर्देशों के अनुपालन को लेकर भी आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं।

निर्वाचन समिति अध्यक्ष पर धमकी का आरोप

चुनावी विवाद के बीच मामला पुलिस तक भी पहुंच गया है। सोसायटी के एक निवासी ने निर्वाचन समिति के अध्यक्ष पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इस संबंध में थाना कविनगर में लिखित तहरीर दी गई है।

पुलिस ने तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। धमकी के आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

डिप्टी रजिस्ट्रार ने दिए निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव के निर्देश

शिकायतों का संज्ञान लेते हुए डिप्टी रजिस्ट्रार ने 30 सितंबर को चुनाव समिति और एओए को निर्देश जारी किए। इसमें शिकायतों में उठाए गए बिंदुओं का नियमानुसार संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।

निर्देश में उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट, 2010, आदर्श उपविधि, 2011 तथा पंजीकृत बायलॉज के प्रावधानों के अनुसार एसोसिएशन का निर्वाचन निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने पर जोर दिया गया है। साथ ही ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है, जिससे अनावश्यक शिकायतों को जन्म न मिले और एसोसिएशन का कार्य सुचारु रूप से चलता रहे।

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