GDA के आदेश को दरकिनार कर 30% मेंटेनेंस वृद्धि पर अड़ी AOA ? शिप्रा सनसिटी में फिर भड़के निवासी!
400 निवासियों के हस्ताक्षर के बाद GDA ने दिए थे नई GBM बुलाने और आय-व्यय का हिसाब साझा करने के निर्देश, अब DM और GDA वीसी से शिकायत की तैयारी
NEWS1UP
संवाददाता
गाजियाबाद। सोसाइटी में रहने वाले फ्लैट मालिकों की जेब पर 30 प्रतिशत अतिरिक्त बोझ डालने का फैसला अब शिप्रा सनसिटी के विंडसर एंड नोवा अपार्टमेंट में टकराव का मुद्दा बन गया है। इंदिरापुरम स्थित अपार्टमेंट के निवासी रविवार को फिर एकजुट हुए और मेंटेनेंस शुल्क में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ आवाज बुलंद की। निवासियों का सवाल साफ है कि जब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने नई आम सभा बुलाकर वित्तीय हिसाब-किताब साझा करने और नियमानुसार मेंटेनेंस दर तय करने के निर्देश दिए हैं, तो फिर उन निर्देशों का पालन क्यों नहीं हो रहा ? करीब 50 से अधिक निवासियों की बैठक में तय हुआ कि अब इस मामले को जिलाधिकारी और GDA उपाध्यक्ष के समक्ष उठाया जाएगा।

निवासी पीयूष मिश्रा के मुताबिक, मेंटेनेंस शुल्क में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी के विरोध में करीब 400 निवासियों ने हस्ताक्षर कर शिकायत दी थी। इसके बाद 23 सितंबर को GDA ने AOA अध्यक्ष और सचिव को पत्र जारी कर सोसाइटी के मॉडल बायलॉज और पंजीकृत उपविधियों के अनुसार नई जनरल बॉडी मीटिंग (GBM) कराने के निर्देश दिए थे। प्राधिकरण ने यह भी कहा था कि बैठक का एजेंडा स्पष्ट हो, सभी पात्र निवासियों को इसकी सूचना दी जाए और मेंटेनेंस बढ़ाने का आधार, मौजूदा व प्रस्तावित दरों तथा आय-व्यय का पूरा ब्योरा निवासियों के सामने रखा जाए।
नई GBM होने तक पुराने प्रस्ताव पर रोक
GDA के 23 सितंबर के पत्र में सबसे महत्वपूर्ण निर्देश यह था कि नई आम सभा आयोजित होने तक 26 जुलाई की GBM में लिए गए संबंधित प्रस्ताव को लागू नहीं किया जाए, जब तक सक्षम प्राधिकारी कोई अन्य निर्देश जारी न करे। यानी मेंटेनेंस वृद्धि को लेकर निवासियों की आपत्तियों और वित्तीय विवरणों पर विचार करने के लिए नई बैठक की प्रक्रिया अपनाई जानी थी। इसके बावजूद, पीयूष मिश्रा का आरोप है कि मौजूदा कार्यकारिणी प्राधिकरण के पत्र को मानने से इनकार कर रही है। यही वजह है कि निवासियों का विरोध अब और तेज हो रहा है।
रविवार को हुई बैठक में 50 से अधिक निवासियों ने अपने सुझाव रखे। चर्चा का मुख्य मुद्दा यही रहा कि जब तक मेंटेनेंस की नई दर नियमानुसार तय नहीं होती, तब तक पुरानी दर से भुगतान किए जाने की मांग को कैसे आगे बढ़ाया जाए। बैठक में निवासियों ने अन्य फ्लैट मालिकों से भी पुरानी दर के अनुसार मेंटेनेंस देने के मुद्दे पर एकजुट रहने की अपील की।
अब DM और GDA उपाध्यक्ष के दरवाजे पर दस्तक
निवासियों ने तय किया है कि मामले को लेकर जल्द ही जिलाधिकारी और GDA उपाध्यक्ष से मुलाकात कर शिकायत की जाएगी। उनका कहना है कि जब प्राधिकरण ने नई GBM, वित्तीय पारदर्शिता और मेंटेनेंस वृद्धि की प्रक्रिया को लेकर निर्देश जारी किए हैं, तो उनका अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए। निवासियों की मांग है कि पहले पिछले तीन-चार वर्षों का लेखा-जोखा सामने रखा जाए, फिर ऑडिट और वास्तविक खर्चों के आधार पर मेंटेनेंस की उचित दर पर निर्णय लिया जाए।

शिप्रा सनसिटी की विण्डशर एण्ड नोवा सोसाइटी फेस-2 की RWA ने गैर आवासीय कानूनी ढंग से MAINTENANCE बढ़ा दिया है जो कि निवासियों पर अतिरिक्त बोझ है तथा इस सम्बन्ध में कुछ निवासी GDA से भी मिले और GDA ने हमें उचित आश्वासन भी दिया परन्तु RWA GDA के पत्र को नहीं मान रही और हम से बढ़ा हुआ MAINTENANCE वसूल रही है मेरा सभी निवासियों से अपील है कि इसका विरोध करें और एकत्र होने मे सहयोग करें
Section 223 of BNS is applicable in the above case. Whosoever disobey the Orders of Competent Authority GDA besides Contempt proceedings.
Section 223 of BNS is applicable in the above case. Whosoever disobey the Orders of Competent Authority GDA besides Contempt proceedings.
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