इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से महागुन मंत्रा-2 के फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत
हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को 90 दिनों में रजिस्ट्री सुनिश्चित कराने के दिए निर्देश
नेफोमा टीम का किया सम्मान
NEWS1UP
संवाददाता
नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित महागुन मंत्रा-2 सोसाइटी के निवासियों को फ्लैट रजिस्ट्री मामले में बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को 90 दिनों के भीतर फ्लैटों की रजिस्ट्री सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए जाने के बाद रविवार को सोसाइटी में खुशी का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर निवासियों ने नेफोमा टीम को मिठाई खिलाकर उनका धन्यवाद किया।
सोसाइटी के निवासियों ने बताया कि लंबे समय से रजिस्ट्री न होने के कारण फ्लैट खरीदार मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे थे। ऐसे में नेफोमा के सहयोग से मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंचाया गया, जहां से फ्लैट खरीदारों के पक्ष में अहम आदेश जारी हुआ।

सोसाइटी निवासी संतोष ने बताया कि परिसर में पांच टावरों में करीब 1100 फ्लैट बने हुए हैं और वर्तमान में 1000 से अधिक परिवार यहां रह रहे हैं। आरोप है कि वर्ष 2022 में फ्लैट बुकिंग के दौरान बिल्डर प्रबंधन ने पैसे लेने के बाद जल्द रजिस्ट्री कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन स्टांप पेपर खरीदने के साढ़े तीन साल बाद भी रजिस्ट्री नहीं कराई गई।

निवासियों के अनुसार कई बार बिल्डर कार्यालय पर प्रदर्शन और शिकायतें करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके बाद सोसाइटी के लोगों ने नेफोमा के मुख्य सलाहकार दीपक दुबे और अध्यक्ष अन्नू खान से संपर्क किया। नेफोमा के मार्गदर्शन में फ्लैट खरीदारों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को 90 दिनों के भीतर रजिस्ट्री प्रक्रिया सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
रविवार को आयोजित बैठक में रजिस्ट्री के अलावा सोसाइटी की मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। निवासियों ने आरोप लगाया कि बिल्डर द्वारा कई आवश्यक सुविधाएं अब तक पूरी तरह उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। बैठक में संतोष सिंह, प्रवीण, संतोष आनंद, अंकित, साकेत और संतोष श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में निवासी मौजूद रहे।
