10 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई: AOA की चुनावी व्यवस्था, कार्यकाल, मतदान अधिकार पर यहाँ भेजें अपने सुझाव!
10 सितंबर, दोपहर 2 बजे सुनवाई
अपनी सोसायटी की चुनावी व्यवस्था पर राय देने का मौका न चूकें।
NEWS1UP
भूमेश शर्मा
गाजियाबाद/नोएडा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 12 अगस्त के आदेश के बाद कई सोसायटी निवासी अब भी इस असमंजस में हैं कि AOA की चुनावी व्यवस्था, कार्यकाल, मतदान अधिकार और डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेशों से जुड़े अपने सुझाव आखिर कहां भेजें। डिप्टी रजिस्ट्रार निखलेश राजन ने स्पष्ट किया है कि निवासी अपनी टिप्पणियां और सुझाव दो ई-मेल आईडी पर भेज सकते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सुझाव 10 सितंबर 2026 तक भेजे जाने हैं और इसी मामले में 10 सितंबर को दोपहर 2 बजे सुनवाई निर्धारित है।
इन ई-मेल आईडी पर भेजें अपनी बात
rg@allahabadhighcourt.in
रजिस्ट्रार (कम्प्लायंस), इलाहाबाद हाईकोर्ट
drghaz.uprfsc@gmail.com
डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एंड चिट्स, गाजियाबाद
हाईकोर्ट ने आदेश के क्लॉज-12 में डिप्टी रजिस्ट्रार को अपने क्षेत्राधिकार की सभी ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में आदेश की प्रति प्रसारित करने और प्रत्येक सोसायटी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का निर्देश दिया है, ताकि अपार्टमेंट ओनर्स, निर्वाचित सदस्यों और अन्य संबंधित लोगों को अपने सुझाव एवं टिप्पणियां देने का अवसर मिल सके।
10 सितंबर की सुनवाई से पहले महत्वपूर्ण मौका
हाईकोर्ट ने AOA के कार्यकाल, चुनाव में देरी, सदस्यों के मतदान अधिकार, पदाधिकारियों की जवाबदेही और प्रशासनिक व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दों पर राज्य सरकार एवं संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। ऐसे में सोसायटी निवासियों के सुझाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
यह आदेश नोएडा की एल्डिको आमंत्रण अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, रिट-सी संख्या 31784/2026 में न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की पीठ ने 12 अगस्त 2026 को पारित किया था।
