KDP Infrastructure पर GDA सख्त, बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब्जे पर FIR की चेतावनी!
28 सितंबर के पत्र के बाद फिर सख्त हुआ प्राधिकरण
स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण हटाने के निर्देश, नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई की चेतावनी
NEWS1UP
संवाददाता
गाजियाबाद। बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट (CC) फ्लैटों का कब्जा देने और स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण के मामले में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने KDP Infrastructure Pvt. Ltd. के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण के ताजा पत्र में बिल्डर से निर्माण और पूर्णता प्रमाण-पत्र से संबंधित अभिलेख मांगे गए हैं तथा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

28 सितंबर के पत्र में भी दी गई थी सख्त चेतावनी
GDA ने 28 सितंबर 2026 को जारी पत्र में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए गए निर्माण को लेकर बिल्डर को चेतावनी दी थी कि ऐसा निर्माण होने पर उसे स्वयं हटाया जाए और निर्धारित प्रक्रिया के तहत जरूरी कार्रवाई पूरी की जाए। अब ताजा पत्र में भी प्राधिकरण ने स्वीकृत मानचित्र, निर्माण की स्थिति और कंप्लीशन सर्टिफिकेट से जुड़े नियमों के पालन पर जोर दिया है।
FIR की चेतावनी से बढ़ सकती है बिल्डर की मुश्किलें
प्राधिकरण के निर्देशों की अनदेखी किए जाने पर कानूनी कार्रवाई का सवाल अहम हो गया है। यदि संबंधित पत्र में FIR दर्ज कराने की स्पष्ट चेतावनी दी गई है, तो इसे बिल्डर के लिए गंभीर संकेत माना जा सकता है। ऐसे में अब निगाहें इस बात पर हैं कि बिल्डर निर्देशों का पालन करता है या प्राधिकरण आगे कानूनी कदम उठाता है।
बिना पूर्णता प्रमाण-पत्र के फ्लैटों का कब्जा दिए जाने का मामला खरीदारों के हितों और भवन की वैधानिक स्थिति से भी जुड़ा है। इसलिए GDA के लिए जरूरी होगा कि वह केवल नोटिस जारी करने तक सीमित न रहे, बल्कि निर्देशों के अनुपालन की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई भी करे।
