मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड: सौरभ की हत्या में मुस्कान और साहिल को फांसी, अदालत का बड़ा फैसला
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भूमेश शर्मा
मेरठ। उत्तर प्रदेश के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सौरभ राजपूत की हत्या के दोषी उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को फांसी की सजा सुनाई है। करीब 13 महीने की सुनवाई, 127 तारीखों और 22 से अधिक गवाहों के बयान के बाद 30 सितंबर 2026 को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था। बुधवार, 14 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के दौरान अदालत ने दोनों से सजा पर कुछ कहने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।
क्या है पूरा मामला ?
मर्चेंट नेवी में कार्यरत सौरभ राजपूत फरवरी 2025 के आखिरी सप्ताह में विदेश से मेरठ लौटे थे। आरोपों के मुताबिक, पत्नी मुस्कान और साहिल के संबंधों को लेकर विवाद हत्या की वजह बना। अभियोजन के अनुसार, 3 मार्च 2025 की रात सौरभ की हत्या कर दी गई। इसके बाद शव के टुकड़े कर उन्हें एक नीले ड्रम में रखकर सीमेंट से बंद कर दिया गया, ताकि वारदात का पता न चल सके।
हत्या के बाद मुस्कान अपनी बेटी को मायके छोड़कर साहिल के साथ शिमला-मनाली चली गई। आरोप है कि इस दौरान सौरभ के फोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर उनके जीवित होने का भ्रम बनाए रखने की कोशिश की गई। परिजनों को सौरभ के बारे में दी गई जानकारी और बेटी की पिता से मिलने की जिद के बीच संदेह गहराता गया।
18 मार्च 2025 को खुला हत्याकांड का राज
सौरभ के भाई राहुल के घर पहुंचने पर संदिग्ध परिस्थितियों और दुर्गंध ने शक पैदा किया। पुलिस ने घर की तलाशी ली तो नीले ड्रम से सौरभ के शव के टुकड़े बरामद हुए। इसके बाद मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया गया। लंबी जांच और सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है।
