दिल्ली में आज से BS4 कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह प्रतिबंध! जानिए किन गाड़ियों को मिलेगी छूट
राजधानी की हवा बचाने के लिए सरकार का बड़ा कदम
NEWS1UP
संवाददाता
नई दिल्ली। राजधानी की हवा को जहरीले धुएं से राहत दिलाने के लिए सरकार ने आज से बड़ा कदम उठाया है। अब BS4 इंजन वाले सभी कमर्शियल वाहनों पर दिल्ली में प्रवेश की पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सिर्फ BS6 मानक के अनुरूप इंजन वाले लाइट, मीडियम और हेवी गुड्स व्हीकल्स (LGV, MGV, HGV) ही राजधानी की सड़कों पर चल सकेंगे।
यह आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देश पर दिल्ली परिवहन विभाग ने लागू किया है। इस कदम का मकसद, दिल्ली की तेजी से बिगड़ती वायु गुणवत्ता को सुधारना है।
कौन से वाहन अब रहेंगे बाहर
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सभी BS4 ट्रक, टैंकर, पिकअप और कमर्शियल वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
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सिर्फ दिल्ली में रजिस्टर्ड BS4 वाहन को सीमित छूट दी गई है।
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CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह मुक्त रहेंगे।
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निजी कारें, टैक्सियां और कैब सेवाएं (ओला, उबर) पर यह नियम लागू नहीं होगा।
“यह फैसला कठिन जरूर है, लेकिन अगर लागू हुआ तो दिल्ली की हवा में बड़ा बदलाव लाएगा।”
डॉ. रजनीश गुप्ता, पर्यावरण विशेषज्ञ
दिल्ली की हवा पर क्यों पड़ा यह जरूरी
हर साल सर्दियों में दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर तक जहरीली हो जाती है। वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। BS6 इंजन, पुराने BS4 इंजन की तुलना में 60-70% कम प्रदूषण करते हैं। इसलिए अब सरकार ने साफ-सुथरे इंजन वाले वाहनों को ही राजधानी में अनुमति दी है।
कंपनियों और ट्रांसपोर्टर्स के लिए नया मोड़
ऑटोमोबाइल कंपनियों और ट्रांसपोर्टर्स के लिए यह फैसला एक चुनौती के साथ-साथ अवसर भी लेकर आया है। पुराने वाहनों को अब या तो BS6 तकनीक में अपग्रेड करना होगा या CNG/इलेक्ट्रिक मॉडल में बदलना पड़ेगा।
“हम सरकार के कदम का स्वागत करते हैं, लेकिन छोटे ट्रांसपोर्टर्स के लिए स्क्रैपेज स्कीम और टैक्स में राहत दी जाए।”
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया
निगरानी के कड़े इंतज़ाम
दिल्ली के सभी बॉर्डर पॉइंट्स पर RFID स्कैनिंग सिस्टम लगाए गए हैं, जो हर वाहन के इंजन मानक की पहचान करेंगे।
किसी भी BS4 वाहन के प्रवेश की कोशिश पर-
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₹20,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा,
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और उसका परमिट रद्द किया जा सकता है।
परिवहन विभाग ने साफ कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर “जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाई जाएगी।
जानिए- क्या फर्क है BS4 और BS6 में
| मानक | लागू होने की तिथि | मुख्य सुधार | प्रदूषण में कमी |
|---|---|---|---|
| BS4 | 1 अप्रैल 2017 | सामान्य इंजन, सीमित फिल्टर | मध्यम स्तर |
| BS6 | 1 अप्रैल 2020 | सल्फर रहित ईंधन, एडवांस कैटेलिस्ट | 60–70% तक कम उत्सर्जन |
पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम दिल्ली के AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) को बेहतर बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। अगर इस नियम का सख्ती से पालन हुआ, तो सर्दियों के मौसम में स्मॉग और सांस संबंधी बीमारियों में कमी देखी जा सकती है।
नागरिकों के लिए संदेश
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इलेक्ट्रिक या CNG वाहनों को प्राथमिकता दें।
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अनावश्यक निजी वाहन उपयोग से बचें।
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सार्वजनिक परिवहन को अपनाएं।
“दिल्ली को साफ हवा तभी मिलेगी, जब हर नागरिक इसमें अपना योगदान देगा।”
दिल्ली परिवहन विभाग
दिल्ली में BS4 इंजन वाले वाहनों पर बैन केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि सांसों की सुरक्षा का संकल्प है।अगर यह अभियान जनसहयोग और सख्ती दोनों के साथ आगे बढ़ा, तो दिल्ली एक बार फिर “सांस लेने लायक शहर” बन सकती है।
