बीएस-3 वाहनों का दिल्ली में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित!

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 केवल सीएनजी/एलएनजी/ईवी और बीएस-4 डीजल वाहन ही होंगे अनुमन्य: मनोज कुमार मिश्रा

गाज़ियाबाद। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सख्ती बढ़ाते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम), ने 1 नवम्बर  से भारत स्टेज-3 (बीएस-3) मानक वाले सभी वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। अब केवल सीएनजी, एलएनजी, इलेक्ट्रिक (ईवी) और भारत स्टेज-4 (बीएस-4) मानक के डीज़ल वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)  मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने यह निर्णय दिल्ली में वाणिज्यिक वाहनों से होने वाले उच्च प्रदूषण उत्सर्जन के दुष्प्रभावों को देखते हुए लिया है। आयोग के निर्देशानुसार यह प्रतिबंध 1 नवम्बर से प्रभावी होगा।

 मिश्रा ने कहा कि आयोग ने आवश्यक वस्तुओं एवं आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले गैर-बीएस-4 मानक के परिवहन वाहनों को 31 अक्टूबर 2025 तक अस्थायी राहत दी है। इस अवधि के बाद दिल्ली में केवल सीएनजी, एलएनजी, इलेक्ट्रिक या बीएस-4 डीज़ल वाहन ही माल परिवहन या सेवाओं के लिए उपयोग किए जा सकेंगे।

उन्होंने बताया कि 17 अक्टूबर 2025 को आयोग द्वारा जारी निर्देश संख्या-88 में संशोधन करते हुए अब बीएस-4 श्रेणी के वाहनों को भी 31 अक्टूबर 2025 तक ही दिल्ली राज्य में संचालन की अनुमति दी गई है। इसके बाद यह छूट भी समाप्त हो जाएगी।

प्रवर्तन की तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि गाज़ियाबाद और नोएडा के दिल्ली सीमाओं पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के संयुक्त दल 1 नवम्बर  से कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। ऐसे वाहनों को दिल्ली सीमा पर रोका जाएगा जो निर्धारित मानकों का पालन नहीं करते हैं।

उन्होंने वाहन स्वामियों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों से अपील की कि वे समय रहते अपने वाहनों का अपग्रेडेशन या सीएनजी/ईवी विकल्पों में रूपांतरण करा लें, ताकि किसी भी तरह की कार्रवाई या दंडात्मक स्थिति से बचा जा सके।

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