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मासूम बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को फांसी की सजा

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विशेष सीबीआई कोर्ट फर्स्ट ने 61 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

गाजियाबाद। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में 18 अगस्त 2022 को करीब 9 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है।

इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मोदीनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली नौ वर्षीय एक बच्ची 18 अगस्त 2022 को घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला कपिल कश्यप बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने से बहला-फुसलाकर अपने साथ जंगल में ले गया। उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। भेद ना खुल जाए, इसके चलते बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव को जंगल में फेंक कर फरार हो गया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और विशेष टीम का गठन करते हुए सघन जांच के बाद कपिल कश्यप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि सुनवाई के दौरान इस पूरे मामले में करीब 30 गवाहों को विवेचना को शामिल किया गया।इस मामले की अंतिम सुनवाई सोमवार को विशेष सीबीआई कोर्ट फर्स्ट में हुई। कोर्ट के न्यायाधीश ने पेश सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्त कपिल कश्यप को दोषी करार दिया और बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर 61 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बताया कि आरोपी कपिल कश्यप ने 18 अगस्त 2022 को मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या की थी और पुलिस ने 25 अगस्त 2022 को कोर्ट में अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। तभी से लगातार इस केस में सुनवाई चल रही थी और इस केस में पुलिस ने 30 गवाहों को विवेचना में शामिल किया था। लेकिन इनमें से 14 गवाहों की गवाही हुई। बच्ची की मां ने कोर्ट में ठोस गवाही दी। इस केस में करीब 7 महीने सुनवाई चली।

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