24 घंटे में 1332 संविदा बिजली कर्मियों को किया बर्खास्त

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आकाश-पाताल से भी खोल निकालेंगे संविदा कर्मियों को : मंत्री
लखनऊ। ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने प्रेसवार्ता में कहा कि हड़ताली कर्मचारियों से बातचीत के प्रयास जारी है। मैं जनता को बताना चाह रहा कि हड़ताल असफल है। 1332 संविदाकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है, अगर नहीं माने तो हज़ार लोगों को बर्खास्त करेंगे। अब से 4 घण्टे की मोहलत देता हूं, अगर संविदाकर्मी अगर काम पर उपस्थित नहीं होंगे तो बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी
यूपी में बिजली कर्मचारियों के हड़ताल के दूसरे दिन सीएम ने आपात बैठक बुलाई। इसमें ऊर्जा मंत्री, बिजली विभाग के अफसर और पुलिस अधिकारियों शामिल हुए। इसके बाद ऊर्जा मंत्री डॉ. एके शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, ”बिजली आपूर्ति सामान्य है। 1332 संविदा कर्मियों को पिछले 24 घंटों में बर्खास्त किया गया। जरूरत पड़ी, तो हजारों को बर्खास्त किया जाएगा।
मंत्री ने कहा, “यूपी में बिजली आपूर्ति सामान्य है। हाईकोर्ट ने नोटिस दिया कि ये जनता को परेशान करने वाली हड़ताल है। अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट है। अवमानना की नोटिस भेजा गया है। हमारी प्रबंधन की तरफ से सभी सदस्यों को हाईकोर्ट के ऑर्डर की प्रति भेजी गई है। आवश्यक सेवा को बाधित करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि 22 कर्मचारियों पर एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्हें जेल भेजा जाएगा। हड़ताल को खत्म करने के लिए कहा गया। घाटे के बावजूद बोनस देना संभव नहीं है। ऐसी मांग करना सही नहीं है। कानून को हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई होगी। बिजली के मुद्दे पर जनता ने सहयोग किया है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सोशल मीडिया पर हड़ताल की अपील की जा रही है। ऐसे संदेश प्रचारित किए जा रहे हैं। ये राष्ट्रीय संपत्ति है। किसी की निजी संपत्ति नहीं है।”
– पाताल में भी खोजकर कार्रवाई करेंगे’
उन्होंने कहा, “यूपी 28000 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। मौसम के चलते मांग आधी है। तमाम बिजली संगठन हड़ताल से अलग हैं। इससे बिजली आपूर्ति व्यवस्थित है। जिन संगठन के कर्मचारी बाधा पैदा कर रहे हैं, उन्हें नौकरी से हटाया जा रहा है। चाहे कोई जन्म स्थान में हो, जंगल में हो, नदी में हो, आकाश में हो या पाताल में। हम खोज कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ‘
– बिजली विभाग में 650 संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त
-650 आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त
-कर्मचारी उपस्थित न करा पाने पर 7 एजेंसियों पर केस
-काम न करने वालों पर तत्काल FIR कराने के निर्देश हैं
-जिन एजेंसियों पर FIR हुई उन्हें प्रतिबंधित भी किया गया
-भविष्य में निगम में काम नहीं कर सकेंगी ये एजेंसियां.