औरा कायमेरा सोसाइटी में मानकों की अनदेखी पर विद्युत सुरक्षा निदेशालय सख्त, नोटिस जारी
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एओए/आरडब्ल्यूए डेस्क
गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन स्थित औरा कायमेरा सोसाइटी एवं औरा प्लाजा मार्केट में विद्युत सुरक्षा मानकों की अनदेखी के आरोपों पर विद्युत सुरक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। गाजियाबाद जोन के विद्युत सुरक्षा सहायक निदेशक ने सोसाइटी प्रबंधन को नोटिस जारी कर जरूरी दस्तावेज तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

विभाग को शिकायत मिली थी कि परिसर में संचालित लिफ्टों एवं अन्य विद्युत अधिष्ठापनों की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरती जा रही है। इसके बाद विभाग ने परिसर में संचालित सभी लिफ्टों के विद्युत सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र, लिफ्टों के वार्षिक रखरखाव से जुड़े दस्तावेज, जांच आख्या, हैंडओवर प्रमाण-पत्र तथा अन्य संबंधित अभिलेख तत्काल विभाग को उपलब्ध कराने को कहा है।
नोटिस में उत्तर प्रदेश लिफ्ट एवं एस्केलेटर अधिनियम-2024 के तहत लिफ्टों का अनिवार्य पंजीकरण कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही परिसर के स्वीकृत विद्युत भार से संबंधित सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया है।
विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न होने या भविष्य में किसी अप्रिय घटना की स्थिति में संबंधित प्रबंधन स्वयं जिम्मेदार होगा।
