पत्रकार हत्याकांड: हाई कोर्ट से गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत, सबूतों के अभाव में बरी !

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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

तीन अन्य दोषियों की उम्रकैद बरकरार

सीबीआई को झटका

NEWS1UP

संवाददाता

चंडीगढ़। लगभग दो दशक पुराने चर्चित पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को बरी कर दिया है। अदालत ने सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि डेरा प्रमुख के खिलाफ पर्याप्त और ठोस सबूत नहीं हैं। इस फैसले को सीबीआई के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

हालांकि हाई कोर्ट के इस फैसले के बावजूद गुरमीत राम रहीम फिलहाल जेल में ही रहेगा, क्योंकि वह अन्य मामलों में सजा काट रहा है।

तीन दोषियों की उम्रकैद बरकरार

हाई कोर्ट ने इस मामले में अन्य तीन दोषियों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। इन सभी को पहले पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी।

उल्लेखनीय है कि 17 जनवरी 2019 को पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में गुरमीत राम रहीम सहित अन्य आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ आरोपियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।

2002 में हुई थी पत्रकार की हत्या

यह मामला वर्ष 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या से जुड़ा है, जिसने उस समय पूरे देश में व्यापक चर्चा और आक्रोश पैदा किया था। रामचंद्र छत्रपति ने अपने समाचार पत्र में डेरा सच्चा सौदा से जुड़े कुछ गंभीर आरोपों को प्रकाशित किया था।

आरोप है कि इन खबरों के प्रकाशन के बाद 24 अक्टूबर 2002 को सिरसा में छत्रपति को गोली मार दी गई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।

सीबीआई को सौंपी गई थी जांच

घटना के बाद मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ लिया था और व्यापक विरोध के बीच इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई थी। लंबी जांच और सुनवाई के बाद सीबीआई अदालत ने 2019 में राम रहीम को दोषी ठहराया था, लेकिन अब हाई कोर्ट के फैसले से मामले में नया मोड़ आ गया है।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सीबीआई के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प मौजूद है।

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