एसजी ग्रैंड सोसायटी में एओए कालातीत, दैनिक खर्च छोड़कर सभी वित्तीय अधिकारों पर रोक!

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प्रशासनिक स्तर पर होंगे चुनाव

जिला उद्यान अधिकारी बनाए गए चुनाव अधिकारी

एक माह की समय-सीमा तय 

NEWS1UP

संवाददाता

गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन स्थित एसजी ग्रैंड सोसायटी में एओए के चुनाव समय पर न कराने पर डिप्टी रजिस्ट्रार वैभव कुमार ने सख़्त कार्रवाई की है। मौजूदा एओए को कालातीत घोषित करते हुए दैनिक आवश्यक खर्चों के अलावा सभी वित्तीय लेनदेन पर तत्काल रोक लगा दी गई है।

प्रशासनिक स्तर पर चुनाव कराने के लिए जिला उद्यान अधिकारी को चुनाव अधिकारी नामित किया गया है। एक माह के भीतर चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं।

शिकायत पर हुआ संज्ञान

यह कार्रवाई सोसायटी निवासी भूपेन्द्रनाथ द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार को भेजे गए शिकायती पत्र के आधार पर की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि एसजी ग्रैंड सोसायटी में एओए का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद नए चुनाव नहीं कराए गए और नियमों की अनदेखी करते हुए मौजूदा पदाधिकारी पद पर बने हुए हैं।

डिप्टी रजिस्ट्रार, वैभव कुमार

डिप्टी रजिस्ट्रार वैभव कुमार ने मामले की जांच के बाद बताया कि एसजी ग्रैंड सोसायटी में पिछला एओए चुनाव 12 जनवरी को संपन्न हुआ था, लेकिन नियमानुसार अगला चुनाव कराने के लिए समय रहते चुनाव समिति गठित करने हेतु कोई जनरल बॉडी मीटिंग (GBM) आयोजित नहीं की गई।

नियमों का उल्लंघन, इसलिए प्रशासनिक चुनाव

डिप्टी रजिस्ट्रार के अनुसार, यूपी अपार्टमेंट एक्ट और मॉडल बायलॉज़ के तहत एओए की ज़िम्मेदारी होती है कि वह समय पर चुनाव समिति का गठन कर पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करे। ऐसा न किए जाने की स्थिति में प्रशासन को हस्तक्षेप का अधिकार प्राप्त है।

इसी आधार पर एसजी ग्रैंड सोसायटी में अब प्रशासनिक स्तर पर चुनाव कराए जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला उद्यान अधिकारी को सौंपी गई है।

वित्तीय अधिकारों पर रोक

डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कालातीत घोषित किए जाने के बाद मौजूदा एओए केवल दैनिक और आवश्यक खर्च ही कर सकेगी। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का बड़ा वित्तीय निर्णय, भुगतान या लेनदेन प्रतिबंधित रहेगा।

प्रशासन का मानना है कि इससे चुनाव प्रक्रिया के दौरान वित्तीय दुरुपयोग की संभावना पर रोक लगेगी और पारदर्शिता बनी रहेगी।

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