एसजी ग्रैंड सोसाइटी में ऑडिट को लेकर सख्ती, प्रशासन ने अध्यक्ष-सचिव को जारी किया नोटिस !

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एक महीने में ऑडिट पूरा कराने का अल्टीमेटम

NEWS1UP

एओए/आरडब्लूए डेस्क

गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन स्थित एसजी ग्रैंड सोसाइटी के अध्यक्ष और सचिव को डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस सोसाइटी के प्रस्तावित ऑडिट में सहयोग न करने और आवश्यक अभिलेख उपलब्ध न कराने के आरोप में जारी किया गया है।

दरअसल, 16 सितम्बर 2025 को डिप्टी रजिस्ट्रार ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा-24 के तहत सोसाइटी के समस्त खातों, चल-अचल संपत्तियों और वित्तीय लेन-देन की विस्तृत जांच सहित पूर्ण ऑडिट के आदेश दिए थे। इस कार्य के लिए निजी जांच एजेंसी विवेक तिवारी एंड कंपनी को अधिकृत किया गया था।

बताया जाता है कि आदेश जारी होने के कई महीनों बाद भी सोसाइटी के कालातीत एओए पदाधिकारियों द्वारा ऑडिट प्रक्रिया में कोई सहयोग नहीं किया गया और न ही जांच के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए गए।

इसी को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय से अध्यक्ष और सचिव को औपचारिक नोटिस जारी किया गया। नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि नामित जांच अधिकारी को ऑडिट के लिए सभी आवश्यक अभिलेख, खाते और संबंधित दस्तावेज तत्काल उपलब्ध कराए जाएं।

नोटिस में यह भी कहा गया है कि ऑडिट प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक माह का समय निर्धारित किया गया है। यदि इस अवधि के भीतर जांच में पूर्ण सहयोग नहीं दिया गया तो संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 तथा मॉडल बायलॉज 2011 की धारा 26(1) के तहत कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

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