लिफ्ट एक्ट उल्लंघन पर विद्युत सुरक्षा विभाग सख्त, हादसा हुआ तो आरडब्ल्यूए होगी जिम्मेदार
तीन सप्ताह में दूसरी बार नोटिस, एआरडी सिस्टम और प्रशिक्षित कर्मचारियों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश
NEWS1UP
संवाददाता
गाजियाबाद। राकेश मार्ग स्थित गुलमोहर एनक्लेव सोसायटी में लिफ्ट सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर विद्युत सुरक्षा विभाग ने तीन सप्ताह के भीतर दूसरी बार नोटिस जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया और भविष्य में कोई हादसा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सीधे गुलमोहर एनक्लेव आरडब्ल्यूए की होगी।
सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा सौरभ कुमार सिंह द्वारा जारी नोटिस में सभी लिफ्टों का उत्तर प्रदेश लिफ्ट एवं एस्केलेटर अधिनियम-2024 के तहत पंजीकरण कराने तथा एआरडी (ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस), स्पीड गवर्नर, फायर स्विच, सेंसरिंग सिस्टम और वेंटिलेशन जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं कार्यशील रखने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट, सुरक्षा प्रमाणपत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध कराने को कहा है।
निवासियों का आरोप है कि सोसायटी में आपात स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे प्रशिक्षित कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं है। शिकायतकर्ता गौरव बंसल और अन्य निवासियों ने कहा कि मेंटेनेंस शुल्क नियमित रूप से वसूला जा रहा है, लेकिन लिफ्ट सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों की लगातार अनदेखी की जा रही है।
पूर्व सचिव आर.के. गर्ग ने आरडब्ल्यूए से नो-ड्यूज मद में जमा फिक्स डिपॉजिट की राशि का उपयोग कर सभी लिफ्टों में एआरडी सिस्टम लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि सुरक्षा से बढ़कर कोई प्राथमिकता नहीं हो सकती।
मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने नोटिस की प्रतिलिपि जिलाधिकारी गाजियाबाद को भी भेजी है तथा आरडब्ल्यूए से शीघ्र अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। लगातार मिल रहे विभागीय नोटिसों के बाद सोसायटी के निवासियों में चिंता बढ़ गई है और वे लिफ्ट सुरक्षा संबंधी कमियों को तत्काल दूर किए जाने की मांग कर रहे हैं।
