हाईराइज सोसायटियों में हालिया अग्निकांडों के बीच सुरक्षा इंतजामों पर बढ़ी चिंता
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एओए/आरडब्ल्यूए डेस्क
गाजियाबाद।गौर ग्रीन एवेन्यू, क्रॉसिंग रिपब्लिक और राजनगर एक्सटेंशन की हाईराइज सोसायटियों में हाल के दिनों में सामने आए अग्निकांडों के बाद बहुमंजिला इमारतों की सुरक्षा व्यवस्थाएं फिर चर्चा में हैं। इसी क्रम में एनएच-9 स्थित लैंडक्राफ्ट गोलफलिंक सोसायटी में अग्निशमन विभाग द्वारा की गई जांच में कई फायर सेफ्टी सिस्टम निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यशील नहीं पाए गए, जिसके बाद विभाग ने नोटिस जारी किया है।
करीब 1600 परिवारों और 22 से 29 मंजिल तक ऊंचे 10 टावरों वाली इस सोसायटी में बीती 5 मई को अग्निशमन विभाग ने अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपायों की जांच की थी। उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022 की धारा 29(1) के तहत जारी नोटिस में कई तकनीकी कमियों का उल्लेख किया गया है।
जांच में सामने आईं गंभीर खामियां
नोटिस के अनुसार बेसमेंट में स्थापित स्मोक मैनेजमेंट सिस्टम सुचारु नहीं पाया गया। कुछ होजरील में नोजल उपलब्ध नहीं थे, जबकि ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम तथा पीए सिस्टम भी अकार्यशील अवस्था में मिले।
इसके अलावा ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम की लाइन बंद पाई गई। स्पेंडिल वॉल्व एवं होज उपलब्ध नहीं थे। दोनों पंप रूम भी पूरी तरह सुचारु नहीं मिले। विशेष खतरों से बचाव के लिए स्थापित अग्नि सुरक्षा प्रणाली तथा मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर सिस्टम भी सक्रिय स्थिति में नहीं पाए गए।
विभाग ने मांगे सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज
अग्निशमन अधिकारी शेष नाथ यादव द्वारा जारी नोटिस में 15 दिनों के भीतर विद्युत सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट, अग्नि सुरक्षा प्रणाली स्थापना प्रमाण पत्र, लिफ्ट सुरक्षा प्रमाण पत्र तथा फायर सेफ्टी अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
निरीक्षण के दौरान अग्निशमन अधिकारी
एओए ने बिल्डर पर डाली जिम्मेदारी
एओए सचिव एडवोकेट प्रभात राणा ने कहा कि उन्होंने 1 अप्रैल 2026 से कार्यभार संभाला है और फायर सेफ्टी से जुड़ी व्यवस्थाओं की स्थिति पहले से चली आ रही है। उनका कहना है कि बिल्डर द्वारा अब तक एओए को कोई फायर अथवा विद्युत सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है।
राणा के अनुसार, सोसायटी का अभी पूर्ण और विधिवत हैंडओवर नहीं हुआ है, इसलिए फायर एनओसी प्राप्त करने और फायर उपकरणों को दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी बिल्डर की बनती है। उन्होंने बताया कि पूर्ण हैंडओवर के संबंध में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जीडीए उपाध्यक्ष को निर्देश भी दिए जा चुके हैं।
निवासियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
प्रभात राणा ने कहा कि एओए बोर्ड निवासियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानता है और उपलब्ध संसाधनों एवं अधिकारों के तहत जो भी आवश्यक कदम संभव होंगे, उन्हें उठाया जाएगा।
हालिया घटनाओं और लैंडक्राफ्ट गोलफलिंक में सामने आई कमियों के बाद एक बार फिर हाईराइज सोसायटियों में अग्नि सुरक्षा मानकों के प्रभावी अनुपालन और नियमित ऑडिट की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है।